इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में एक रिहायशी मकान में अवैध रूप से शराब बेचने पर कार्रवाई की गई।
सहायक आयुक्त आबकारी इन्दौर श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि वृत छावनी के अंतर्गत कालू पिता रमेश निवासी मूसाखेड़ी क्षेत्र के एक रिहायशी मकान पर दबिश दी गई। यहां से अवैध देशी मदिरा प्लेन के 430 पाव कुल 86.00 बल्क लीटर शराब जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के 34 ( 2) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
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