इंदौर शहर में नागरिकों को जानकारी देने और जागरूक करने के लिये लगाये गये सांकेतिक बोर्ड और स्वच्छता संदेश पर विज्ञापन लगाने पर नगर निगम द्वारा संबंधित आरोपी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है। यह एफआईआर गौतम प्रॉपर्टी पाइंट के विरूद्ध दर्ज हुई है।
आयुक्त नगर निगम सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पंपलेट आदि लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाये। यह कार्रवाई इसी क्रम में की गई है।
बताया गया कि नगर निगम की रिमूवल टीम द्वारा कालानी नगर में सब्जी मंडी के आसपास से अवैध रूप से लगे बैनर-पोस्टर हटाने की कार्यवाही की जा रही थी, उसी समय रिमूवल प्रभारी श्री अश्विनी कल्याणे की नजर सांकेतिक बोर्ड एवं स्वच्छता संदेश पर पड़ी। इस पर गौतम प्रॉपर्टी पॉइंट द्वारा मकान, दुकान, कृषि भूमि, फ्लैट व अन्य संपत्ति बेचने व खरीदने, किराए से देने संबंधी विज्ञापन का पम्पलेट चिपका रखे थे। जिसके कारण निगम के संदेश तो प्रभावित हो ही रहे थे साथ ही शहर की सुंदरता एवं स्वच्छता भी खराब हो रही थी। इसको देखते हुए संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एरोड्रम थाना में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
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