- पुलिस ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग की रिपोर्ट को बनाया आधार
महिला मरीज की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। जांच के बाद बागसेवनिया पुलिस ने माउंट अस्पताल के संचालक डॉ. रमेश पाल के खिलाफ FIR दर्ज कर की है। इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग भोपाल की रिपोर्ट को आधार बनाया है। इसमें लापरवाही करने, दस्तावेजों का पूरा नहीं होना समेत तीन कारण घटना के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। हालांकि मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बागसेवनिया टीआई संजीव चौकसे ने बताया, मूलतः औबेदुल्लागंज की रहने वाली मीना चौहान (42) पति भगत सिंह चौहान को 8 जनवरी 2021 को क्षेत्र के अरविंद बिहार स्थित माउंट अस्पताल में एडमिट किया गया था। उनकी बच्चेदानी में तकलीफ थी। ऑपरेशन के दौरान 9 जनवरी की सुबह 5:30 बजे मौत हो गई थी।
इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में मृत्यु का कारण खून का अधिक रिसाव होना बताया गया। इसके बाद पुलिस ने महिला के परिजन की शिकायत पर जांच शुरू की। साथ ही, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग को भी पत्र लिखकर अभिमत मांगा गया।
तीन स्तर पर लापरवाही
मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग द्वारा पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया कि इस तरह के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन रहती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही की गई, जिससे महिला की मौत हुई। इसके लिए तीन प्रमुख कारण रहे...
- ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेशन इलाज सही तरीके से नहीं किया गया।
- मरीज के दस्तावेज भी सही तरीके से नहीं बनाए।
- अस्पताल प्रबंधन और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के बीच बातचीत ही नहीं हुई।
धारा 304 ए के तहत FIR
टीआई चौकसे ने बताया, इस संबंध में माउंट अस्पताल के संचालक डॉ. रमेश पाल व अन्य के विरुद्ध धारा 304ए के तहत केस दर्ज किया गया है। यह प्रकरण जमानती अपराध है। इसमें थाने से ही जमानत हो जाएगी। हालांकि जुर्म साबित होने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा व अस्पताल और डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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