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जरूरी काम हो तो ही निकलें रात 10 बजे बाद, बिना मास्क दिखे तो 200 रुपए जुर्माना, चेकिंग दल से विवाद किया तो शासकीय कार्य में बाधा का केस

 

इसी लापरवाही ने कोरोना को दिया फैलने का मौका (जेईई एक्जाम के बाद छात्र बाहर निकले तो ऐसा हो दिखा नजारा)
  • कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आज रात 10 बजे से फिर नाइट कर्फ्यू

कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार रात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। आज रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच बाजार, दुकान, व्यावासायिक संस्थान, मॉल आदि बंद रहेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में केवल दवा दुकान, राशन, खान-पान (डेयरी, किराना आदि, रेस्टारेंट व चौपाटी आदि नहीं) पेट्रोल पंप को ही रात 10 बजे बाद भी खुले रहने की छूट दी है।

औद्योगिक गतिविधियों और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने के साथ ही बस, ट्रेन, फ्लाइट आदि से आने-जाने वाले यात्रियों, अस्पताल व अनिवार्य काम से ही लोगों को आने-जाने की छूट है। रात में अब पेट्रोलिंग हाेगी, मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 का स्पाट फाइन होगा, इस पर विवाद करने वालों पर शासकीय काम में बाधा का केस होगा। दुकान व संस्थान के बाहर रस्सियां या गोले बनाकर दूरी मेंटेंन करनी होगी, मास्क पहनना होगा, ऐसा नहीं करने पर संस्थान बंद कर दिया जाएगा।

हर सेक्टर के लिए यह प्रतिबंध, छूट संबंधी आदेश

  • आवागमन - रात 10 बजे बाद किसी भी साधन से यात्रा करने वाले लोग, अस्पताल या अन्य अनिवार्य काम से ही जाने की मंजूरी मिलेगी, बेवजह नहीं निकल सकेंगे।
  • दवा दुकान, राशन व खान-पान की दुकान - रात 10 बजे के बाद भी खुले रहेंगे।
  • लेकिन... खानपान की दुकान में दूध डेयरी, किराना, विविध सामग्री की थोक दुकान से है। इसमें 56 दुकान, सराफा चौपाटी, अन्य व्यवासायिक व आवासीय क्षेत्र में स्थित फास्ट फूड, बेकरी, रेस्टारेंट तरह की दुकानें शामिल नहीं हैं, यानी यह रात 10 बजे ही बंद होंगी।
  • व्यावसायिक संस्थान, दुकान- छूट से मुक्त, अन्य सभी रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
  • रेस्टारेंट- रात 10 बजे ही बंद होंगे।
  • पेट्रोल पंप- खुले रहेंगे।
  • पार्टियां- रात 10 बजे बाद फार्महाउस, बंद हॉल व अन्य जगह होने वाली सभी तरह की पार्टियां प्रतिबंधित रहेंगी।
  • जुलूस, मेले व अन्य आयोजन- जुलूस, मेले, गैर आदि आयोजन प्रतिबंधित। अगले आदेश तक सभी तरह के समाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, चल समारोह कार्यक्रम पर रोक। रैली, धरना, प्रदर्शन पर भी रोक।
  • बंद हॉल में- बंद हाल की क्षमता 50 फीसदी और यह भी अधिकतम 200 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। ऐसा होने पर आयोजक व हॉल स्वामी दोनोें पर कार्रवाई।
  • शादी, विवाह - अधिकमत 200 व्यक्ति ही रह सकते हैं। बारात में 50 अधिकतम।
  • जनाजा, शवयात्रा- अधिकतम 50 लोग, वहीं मुक्तिधाम पर अधिकतम 20 ही प्रवेश कर सकेंगे।
  • मृत्यु भोज, तेरहवीं- अधिकतम 50 लोग।
  • स्विमिंग पुल- पूरी तरह से बंद।
  • पिकनिक स्पाट- पूरी तरह से प्रतिबंधित।
  • धर्मस्थल- सभी धर्मस्थलों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस आदि नहीं होंगे। केवल दूरी रखते हुए दर्शन होंगे। भीड़ होने पर धर्मस्थल प्रबंधक कुछ समय के लिए इसे बंद भी कर सकेंगे।
  • औद्योगिक गतिविधि- जारी रहेंगी गतिविधियां, कर्मचारियों को आने-जाने पर रोक नहीं रहेंगी।
  • दुकान के बाहर यह करेंगे होंगे उपाए
  • दुकानों के बाहर लगेगी रस्सियां- दुकान व व्यवासायिक संस्थान के बाहर रस्सियां लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी या फिर चूने के गोले बनाएंगे। मास्क का प्रयोग होगा, एेसा नहीं करने पर संस्थान बंद करने की कार्रवाई होगी।
  • कोचिंग, रेस्टारेंट आदि में 50 फीसदी उपयोग - सभी रेस्टारेंट, खानपान जगह व कोचिंग क्लासेस में क्षमता का 50 फीसदी उपयोग ही होगा।

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