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इंदौर हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को

             उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 10 अप्रैल 2021 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

            प्रिंसिपल रजिस्ट्रार श्री अनिल वर्मा ने बताया है लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरणपरक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरणमनी रिकवरी संबंधी मामलेंएम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण)वैवाहिक प्रकरणश्रम विवाद प्रकरणभूमि अधिग्रहण के प्रकरणविद्युत एवं जल कर/बल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर)सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैराजस्व प्रकरणदीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्यप्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

            समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रारज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम)संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैएवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं।

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