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कड़े फैसले लिए:आज से बाजार रात 9 बजे, धर्म स्थल पूरी तरह बंद; होली दहन नहीं, इंदौर में 612 नए मरीज मिले

 शहर में गुरुवार को 612 कोरोना मरीज मिले। यह कोरोना काल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दो लोगों की मौत भी हो गई। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए गुरुवार को रेसिडेंसी में हुई बैठक में आपदा प्रबंधन समिति ने कड़े फैसले लिए। हाेलिका दहन, शब ए बरात के सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है। धुलेंडी व रंग पंचमी पर लॉकडाउन जैसी सख्ती रहेगी। धर्मस्थल शुक्रवार से आगामी आदेश तक बंद कर दिए हैं। केवल पुजारी, धर्मगुरु पूजा-प्रार्थना कर पाएंगे। बाजार रात 10 के बजाय रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। रेस्त्रां से रात 10 बजे तक पार्सल लेने की सुविधा रहेगी। बैठकर खाना प्रतिबंधित होगा।

भाजपा नेता ने किया विरोध- जलाएंगे होली
भाजपा नेता उमेश शर्मा ने समिति के फैसलों का विरोध किया है। घोषणा की है कि उनके मोहल्ले में कोविड नियमों के तहत होिलका दहन व पूजन होगा। उधर, जीएसीसी के चार प्रोफेसर भी पॉजिटिव आए हैं।
शादी-बारात

शादी के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत नहीं लेकिन 50 से ज्यादा लोग और बारात नहीं

उद्योग-रजिस्ट्री

संडे लॉकडाउन के बावजूद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जा सकेंगे। उद्योग भी चालू रहेंगे।

दवा-राशन

दवा, डेयरी, राशन की थोक व खेरची दुकान, होस्टल की मैस, टिफिन सेंटर पर पाबंदी नहीं

शब-ए-बरात पर भी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं

धर्मस्थल- पूरी तरह बंद

  • होलिका दहन, शबे बरात- घर पर ही मनाएं। बाहर न जाएं।
  • बाजार, मॉल, दुकान- रात 9 बजे बंद। दूध डेयरी व राशन की थोक-खेरची दुकान पर पाबंदी नहीं।
  • मेडिकल स्टोर, अस्पताल- खुलें रहेंगे
  • यात्रियों की आवाजाही- जारी।
  • रेस्त्रां- रात 10 बजे तक केवल पार्सल ले सकेंगे।
  • होस्टल मैस, टिफिन सेंटर- चालू रहेंगे। कोई पाबंदी नहीं।
  • शादी- 50 लोगों के साथ आयोजन। मंजूरी की जरूरत नहीं। बैंड-बाजा बुला सकेंगे। बारात नहीं।
  • शवयात्रा- 20 लोग जा सकेंगे।
  • उठावना, मृत्यु भोज- नहीं
  • मैरिज गार्डन, होटल, फार्म हाउस पर आयोजन- नहीं।
  • जिम, स्विमिंग पूल- बंद
  • क्लब- इंडोर गतिविधियां बंद, ओपन कोर्ट, मैदान खुले रहेंगे, यहां घूमने जा सकेंगे।
  • परीक्षा- प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य सभी परीक्षाओं पर पाबंदी नहीं। परीक्षार्थी, शिक्षक आदि केंद्र तक आ-जा सकेंगे।

अब दुकान 24 घंटे ही सील होगी

जनप्रतिनिधियों ने बैठक में दुकान, संस्थान सील नहीं करने की मांग की। आखिर में सहमति बनी कि इन्हें 24 घंटे के लिए ही सील करेंगे। खोलते समय छोटे पर 500 व बड़े संस्थान पर एक हजार का जुर्माना लगाएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अब निगम पेनल्टी लगाने के साथ ही एक पैकेट देगा, जिसमें मास्क व सैनिटाइजर होगा।
इधर, भोपाल में आज फिर बैठक

उधर, भोपाल में गुरुवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अफसरों ने होलिका दहन और शब-ए-बारात सांकेतिक रूप से मनाने की सलाह दी। विधायक आरिफ मसूद ने दोनों त्योहारों के लिए तीन-तीन घंटे की छूट की मांग की। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि छूट देंगे तो भीड़ जमा हो जाएगी। निर्णय नहीं हो पाने पर शुक्रवार को दोबारा बैठक होगी।

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