इंदौर;मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 सहायक नियम 181 परिशिष्ट 12 में दिये गये निर्देशानुसार एम्पलाई सेल्फ सर्विसेस (ESS) मॉड्यूल का उपयोग कर कार्यालय अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक विवरण यथा स्वंय का एवं परिवार के सदस्यों का नाम, जन्मतिथि बैंक विवरण, वर्तमान स्थायी पता, ई-मेल, मोबाईल नंबर, पहचान चिन्ह आदि का विवरण सुसंगत दस्तावेज स्कैन कर कोषालयीन सॉफटवेअर में अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए थे।
इस संबंध में इंदौर संभाग के धार जिला कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह ने उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को 5 मार्च तक किया जाना सुनिश्चित किया गया था, परन्तु उक्त कार्य अभी भी कई डीडीओ द्वारा पूर्ण नही किया गया है। साथ ही संचालक कोष लेखा द्वारा भी उक्त कार्य को पूर्ण कराये जाकर समस्त डीडीओ से कार्य पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला कोषालय अधिकारी मानसिंह डामर ने समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे समस्त शासकीय सेवकों के ई-एसएस प्रोफाईल अपडेट कर मार्च के वेतन जो कि माह अप्रैल में भुगतान किया जाना है, में प्रमाण पत्र करेंगे कि इस कार्यालय अंतर्गत किसी भी शासकीय सेवक की ई-एसएस प्रोफाइल लंबित नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र वेतन देयक कोषालय में ऑनलाइन प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
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