कलेक्टर श्री मनीष सिंह के आदेशानुसार इंदौर जिले में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन/वाहनों को 30 जून 2021 तक के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे के बीच पशुओं की सहायता से चलने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंदौर द्वारा आदेश जारी किये गये हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि इन्दौर जिले में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर के समय 12 से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरन्तर बना रहता है। इस दौरान जिले में पशुओं पर सामग्री (भार) रख कर या सवारी कर उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे, बैल-गाड़ी, भैंसा-गाड़ी, ऊंट-गाड़ी, खच्चर-गाड़ी, ट्टटू-गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने में उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते हैं या मृत्यु भी हो सकती है। इसलिये पशु क्रूरता अधिनियम-1960 के प्रावधान अन्तर्गत इंदौर जिले में प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे के बीच यदि पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिनसे वजन या सवार ढोने के कार्य किये जाते हैं, तो इस तरह उपयोग पर 30 जून 2021 तक प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति पशुओं की सहायता से चलने वाले दो पहिया वाहनों में छोटा बैल या छोटा भैंस की सहायता से बाल वेरिंग कसे हुए वाहन से एक हजार किलोग्राम, हवा वाले टायर लगे वाहन से 750 किलोग्राम तथा बिना हवा के टायर वाले वाहन से 500 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं खिंचवा सकेंगे। इसी तरह दो पहिया वाहनों में मध्यम बैल या मध्यम भैंस की सहायता से बाल वेरिंग कसे हुए वाहन से 1400 किलोग्राम, हवा वाले टायर लगे वाहन से 1050 किलोग्राम तथा बिना हवा के टायर वाले वाहन से 700 किलोग्राम से अधिक वजन तथा बड़ा बैल या बड़ा भैंस की सहायता से बाल वेरिंग कसे हुए वाहन से 1800 किलोग्राम और हवा वाले टायर लगे वाहन से 1350 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं खिंचवा सकेंगे। घोड़ा या खच्चर की सहायता से दो पहिया वाहनों में हवा वाले टायर वाले वाहन से 750 किलोग्राम तथा बिना हवा वाले टायर के वाहन से 500 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं खिंचवा सकेंगे।
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