महानिरीक्षक पंजीयन श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 की प्रचलित बाजार मूल्य गाइडलाइन की समयावधि 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाई गई है। अत: इस अवधि में कलेक्टर गाइड-लाइन पुनरीक्षित नहीं की जाएगी। प्रचलित गाइडलाइन दर अनुसार पक्षकार अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के समस्त जिलों के पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय रविवार 28 मार्च 2021 को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
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