कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिये रविवार को घोषित किये गये लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि 21 एवं 28 मार्च को जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक कार्यालय अब नहीं खुलेंगे। ज्ञात रहे की पूर्व में राजस्व वृद्धि के लिये अवकाश के दिनों में पंजीयन कार्य हेतु जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये थे। प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए भोपाल, इन्दौर और जबलपुर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है।
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