ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर करने वाले तोलाराम गामड़ ने रविवार काे सर्किट हाउस पर प्रेसवार्ता ली। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पंचायत चुनाव नहीं कराने पर इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना बताया।
पंचायत चुनाव के 6 वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी निर्वाचन आयोग एवं राज्य सरकार कोरोना महामारी का बहाना लेकर चुनाव बार-बार आगे बढ़ा रही है। इसी बात को लेकर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में हमने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें निर्वाचन आयोग एवं प्रदेश सरकार ने हलफनामा पेश कर कहा था कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार है।
उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग एवं सरकार को आदेश दिया था कि अविलंब चुनाव कराए जाएं। लेकिन निर्वाचन आयोग एवं प्रदेश सरकार टालमटोल रवैया अपना रही। गामड़ ने बताया न्यायालय के आदेश के मुताबिक शीघ्र पंचायत चुनाव नहीं कराने पर मजबूरन पुनः न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का मामला दर्ज कराना पड़ेगा। सरकार अपने स्वार्थ के लिए कोरोना काल में 28 विधानसभा चुनाव कराए लेकिन पंचायत चुनाव नहीं करा रही।
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