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चना, मसूर के भण्डारण और परिवहन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

            रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर दलहन (चनामसूर) उपार्जन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त वेयरहाउस से चना एवं मसूर के भंडारण सबंधी लेखोंरिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 के नियम 33(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। परीक्षण अवधि तक चनामसूर (कृषको के भंडारित चनामसूर को छोड़कर) की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से उक्त भंडारित स्कंध की निकासी की जा सकेगी। पूर्वानुमति हेतु अनुशंसा के पूर्व संबंधित अधिकारी प्रकरण का भलीभांति परीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत विक्रय में दुरुपयोग न हो सके। प्रदेश के बाहर भेजे जाने वाली उक्त वस्तुओं का निरीक्षण नहीं करने के निेर्देश दिये गये है।

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