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उद्योग आधार पंजीयन

          सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम विभाग द्वारा इकाईयों को जून 2020 में निवेश सीमा एवं टर्नऑवर के अधार पर वगीकृत किया है। अब एम.एस.एम.ई इकाईयों के लिए नीवन उद्यम की पंजीयन प्रक्रिया पुर्णतः ऑनलाईन होगी जो स्व प्रमाणीकरण पर आधारित होगी। इसमें इकाई को किसी भी प्रकार के पेपर अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन उपरान्त एमएसएमई इकाईयों को एक स्थाई पंजीयन प्राप्त होगा। उक्त पंजीयन के लिए Udyam RegistratiojPortal;https://udyamregistration.gov.inरहेगा। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीयन प्राप्त नहीं कर सकेगें। 30 जून 2020 से पहले रजिस्टीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च 2021 तक के लिए विधिमान्य रहेगें।

            ऐसे सभी उद्यमियों से अनुरोध किया जाता है जिन्होंने 30 जून 2020 के पूर्व पंजीयन कराया है वे उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार पुनः उद्यम पंजीयन करायें। उद्यम पंजीयन प्रक्रिया में सहायता के लिए एमएसएमई विकास संस्थान एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रसुविधा केन्द्रके रूप् में कार्य करेगें। उद्यम पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग से सम्पर्क करें।

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