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इंदौर:कलेक्टर सिंह ने धारा 144 के तहत किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 30 अप्रैल तक जिले में लागू रहेगा जनता कर्फ्यू


इंदौर वर्तमान में कोरोना संक्रमण की गति एवं पॉजिटीवीटी रेट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 30 अप्रैल तक लागू किये गए जनता कर्फ्यू का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं। जारी आदेशानुसार पुलिस द्वारा इन्दौर शहर की सड़कों पर चेकिंग सख्ती से की जायेगी तथा अनावश्यक घुम रहे लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत अस्थाई जेल भेजा जायेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालय जनता कर्फ्यू के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे। सभी प्रकार के चार्टड अकाउंटेंट एवं टैक्स कंसलटेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यु के चलते बंद किया जाना आदेशित किया गया है। सभी प्रकार की आई.टी. कंपनी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर कार्य करेगी तथा बीपीओ/मोबाईल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों से चल सकेंगे। शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है तथा सभी प्रकार के ऑटोई-रिक्शाटैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन केवल इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इस प्रकार के सभी वाहनों का संचालन मरीजों को लाने ले जाने हेतु किया जा सकेगाअन्य किसी कार्य हेतु नहीं होगा।

*सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाने पर होगी कार्रवाई*

            पूर्व के आदेशों में सड़क पर हाट बाजार पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी किन्तु इसका उल्लंघन कर कई जगहों पर सब्जीहाट-बाजार लग रहे हैंजो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में बाधक हो रहे हैं। कलेक्टर सिंह द्वारा स्थानीय मजिस्ट्रेट/पुलिस/नगर निगम की टीम को निर्देशित किया गया है कि सख्ती से इन हाट बाजारों को हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा अगर इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता हैजैसा कि पूर्व में हुआ है तो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये। सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों पर की गई टिप्पणी पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा अगर इस प्रकार की कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं या आग्रेषित/आगे बढ़ाते हैं तो सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। अगर जनता को भड़काने के मैसेज किसी के द्वारा अग्रेषित किया जाता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करेगी। विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप के एडमीन से अनुरोध है कि गलत मैसेज चलाने वाले सदस्यों को तत्काल ग्रुप से बाहर करें। चोइथराम फल-सब्जी मंडी के बाहर किसी भी स्थिति में हाट-बाजार आदि न लगे इसके लिए पुलिस एवं नगर निगम सख्त कार्रवाई करेंगे। इन स्थलों पर भी आमजनों के जाने से संक्रमण की चेन तोड़ने में समस्या हो रही है। आवश्यकता पड़ने पर विरोध करने वाले लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा।

*30 अप्रैल तक जिले में निर्माण गतिविधियां रहेंगी बंद*

            जिले मे 30 अप्रैल तक सभी निर्माण गतिविधियां बंद रहेगी। इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। उद्योगों से संबंधित सभी कर्मचारी अपने उद्योग के प्रबंधन से आई-कार्ड लेकर जायेंगे तथा उद्योग संचालकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी न्यूनतम लोगों को बुलाकर अपना उत्पादन चालू रखेंगे। उद्योगों के सुपरवाईजरी संचालन में यथा संभव 25 प्रतिशत या कम स्टाफ को बुलाकर करवाया जाये तथा उत्पादन कार्य में लगे लोगों को प्रत्येक उद्योग संचालक आई-कार्ड जारी करें ताकि पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकें।

*प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक खुली रहेगी राशन एवं फल-सब्जी की दुकाने*

            केवल किरानाराशन कंट्रोल दुकानफल-सब्जी के चलित ढेले फल-सब्जी की स्थाई दुकान दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी तथा दूध का वितरण प्रातः 6 से 10 बजे तक एवं 4 से साथ 7 बजे तक हो सकेगा। जनता कर्फ्यू का यह आदेश सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन कार्य कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जायेगा। सम्पूर्ण ग्रामीणसम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र एवं नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में उक्त सख्त जनता कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी ट्रांसपोर्ट नगर के संचालकवेअरहाउससी एण्ड एफ एवं उद्योग संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अत्यावश्यक कर्मचारी के पास उनके द्वारा जारी पहचान पत्र मय वाहन नंबर रहे ताकि पुलिस उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें। सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। नागरिक यह सुनिश्चित करें कि किराना एवं फल-सब्जी उनके क्षेत्र की दुकानों से ही खरीदें।

*ग्रामीणजनों की सुविधा हेतु पंचायत स्तर पर बनाई जाएगी 2 से 3 सदस्यों की टोली*

            हाईवे के सभी पेट्रोल पंप संचालित हो सकेंगे किन्तु शहर के चिन्हित पेट्रोल पंप ही संचालित हो सकेंगे। एम्बुलेंसफायर बिग्रेडटेली कम्युनिकेशनविद्युत प्रदायरसोई गैस सेवायें इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेंगे टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे। अखबार वितरणमीडीयाकर्मीबस स्टेण्डरेल्वे स्टेशनएअरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक भी आ-जा सकेंगे। अन्य प्रदेशों से/जिलों से भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग घरों में ही रहें तथा गांव से बाहर न निकले दैनिक सामग्री हेतु प्रत्येक पंचायत सचिव दो-चार लोगों की टोली तैयार करेगा जो आवश्यकता हो तो कहीं से दैनिक सामग्री ला सकेंगे।

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