Header Ads Widget

Responsive Advertisement

इंदौर: बुधवार से 30 अप्रैल तक सख्ती बेवजह घूमने वाले को करेंगे गिरफ्तार

 इंदौर शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मगलवार शाम  बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया, जिस तरह से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। ऐसे में कई ठोस निर्णय लेना जरूरी है। कलेक्टर का कहना था कि 30 अप्रैल तक शहर में सख्ती रहेगी। अनावश्यक घूमने वाले को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। अस्थाई सब्जी मंडी को बंद करना जरूरी है। शहर में केवल 20 पेट्रोल पंप को ही चालू रहने की अनुमति रहेगी।

औद्योगिक क्षेत्र के संचालकों को भी हिदायत दी गई है। 30 अप्रैल तक मॉर्निंग वॉक को लेकर प्रतिबंध रहेगा। अमूमन देखा गया है कि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग झुंड बनाकर खड़े होते हैं। बिना मास्क के भी घूमते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रतिबंध है। लोकल परिवहन बंद करने के निर्देश हैं। सिंह ने साफ कर दिया है, यदि कल से बिना वजह सड़कों पर घूमते कोई मिला, तो पुलिस उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी।

यह रहेंगे आदेश -

  • 30 अप्रैल 2021 तक जनता कर्फ्यू का आव्हान भी आमजन से किया गया है तथा यह भी अनुरोध किया गया है कि लोग 30 अप्रैल 2021 तक अपने घरों में ही रहें तथा बाहर न निकलें ।
  • यह भी कि वर्तमान में स्थिति को देखते हुए सभी शासकीय / अर्द्ध - शासकीय कार्यालय जनता कफर्यु के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे । सभी प्रकार के चार्टड अकाउंटेंट एवं टैक्स कसलटेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक जनता कफर्यु के चलते बंद किया जाना आदेशित किया जाता है ।
  • सभी प्रकार की आई . टी . कंपनी के कर्मचारी वर्क फॉम होम की तर्ज पर कार्य करेगी तथा बीपीओ / मोबाईल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों से चल सकेंगे ।
  • शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है तथा सभी प्रकार के ऑटो , ई - रिक्शा , टैक्सी आदि सार्वजनिक परिवहन के साधन केवल इन्दौर जिले के समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे ।
  • इस प्रकार के सभी वाहनों को संचालन मरीजों को लाने ले जाने हेतु किया जा सकेगा , अन्य किसी कार्य हेतु नहीं होगा ।
  • पूर्व के आदेशों में सड़क पर हाट - बाजार पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी किन्तु इसका उल्लंघन कर कई जगहों पर सब्जी , हाट - बाजार लग रहे हैं , जो कोरोना संकमण की चेन को तोड़ने में बाधक हो रहे हैं । स्थानीय मजिस्ट्रेट / पुलिस / नगर निगम की टीम को निर्देशित किया जाता है कि सख्ती से इन हाट बाजारों को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा अगर इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है , जैसा कि पूर्व में हुआ है तो गिरफतारी सुनिश्चित की जावे ।
  • चोइथराम फल - सब्जी मंडी के बाहर किसी भी स्थिति में हाट - बाजरा आदि न लगे इसके लिए पुलिस एवं नगर निगम सख्त कार्यवाही करेंगे क्योंकि इन स्थलों पर भी आमजनों के जाने से संक्रमण की चेन तोडने में समस्या हो रही है । आवश्यकता पड़ने पर विरोध करने वाले लोगों को दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151 में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाय ।
  • सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है तथा 30 तारीख तक सभी निर्माण गतिविधियों बंद रहेगी । इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकेंगे ।
  • उद्योगों से संबंधित सभी कर्मचारी अपने उद्योग के प्रबंधन से आई - कार्ड लेकर जावेंगे तथा उदयोग संचालकों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे भी न्यूनतम लोगों को बुलाकर अपना उत्पादन चालू रखेंगे । उद्योगों के सुपरवाईजरी संचालन में यथा - संभव 25 प्रतिशत या कम स्टाफ को बुलाकर करवाया जावे तथा उत्पादन कार्य में लगे लोगों को प्रत्येक उद्योग संचालक आई - कार्ड जारी करें ताकि पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकें ।
  • केवल किराना , राशन कंट्रोल दुकान , फल - सब्जी के चलित ढेले एवं फल - सब्जी की स्थाई दुकान दोपहर 12.00 बजे तक खुली रह सकेगी तथा दूध का वितरण प्रातः 6 . 00 से 10.00 बजे तक एवं 4.00 बजे से साय 7.00 बजे तक हो सकेगा ।
  • जनता कर्फ्यू का यह आदेश सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील होगा । ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन कार्य कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जावे । सम्पूर्ण ग्रामीण , सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र एवं नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में उक्त सख्त जनता कफ्र्यु प्रभावी रहेगा ।
  • सभी ट्रांसपोर्ट नगर के संचालक , वेअरहाउस , सी एण्ड एफ एवं उद्योग संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अत्यावश्यक कर्मचारी के पास उनके द्वारा जारी पहचान - पत्र मय वाहन नंबर रहे ताकि पुलिस उनकी पहचान की पुष्टि कर सकें ।
  • सभी शराब दुकानें बंद रहेगी ।
  • नागरिक यह सुनिश्चित करें कि किराना एवं फल - सब्जी उनके क्षेत्र की दुकानों से ही खरीदें ।
  • हाईवे के सभी पेट्रोल पंप संचालित हो सकेंगे किन्तु शहर के चिन्हित पेटोल पंप ही संचालित हो सकेंगे ।
  • - एम्बुलैंस , फायर बिग्रेड , टेली - कम्युनिकेशन , विदयुत प्रदाय , रसोई गैस सेवायें इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे ।
  • - कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेंगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे ।
  • अखबार वितरण , मीडीयाकर्मी , बस स्टेण्ड , रेल्वे स्टेशन , एअरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ - जा सकेंगे ।
  • अन्य प्रदेशों से / जिलों से भारी माल वाहक वाहनों का आवागमन हो सकेगा ।
  • ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी - जनपद पंचायत एवं पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग घरों में ही रहे तथा गांव से बाहर न निकले ।
  • दैनिक सामग्री हेतु प्रत्येक पंचायत सचिव दो - चार लोगों की टोली तैयार करेगा जो आवश्यकता हो तो कहीं से दैनिक सामग्री ला सकेंगे ।
  1. अनावश्यक घूमने वाले व विरोध करने वालों को करेंगे गिरफ्तार
  2. सब्जी, दूध और किराना को रहेगी छूट
  3. अस्थाई सब्जी मंडी कराएंगे बंद
  4. सिर्फ 20 पेट्रोल पंप ही रहेंगे चालू
  5. उद्योग गतिविधि रहेगी चालू
  6. निर्माण कार्य होंगे बंद
  7. ऑटो और टैक्सी को सिर्फ मरीज के परिवहन के लिए छूट रहेगी
  8. लोक परिवहन रहेंगे बंद
  9. मॉर्निंग वॉक पर भी रहेगा प्रतिबंध
  10. स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रहेगी प्रतिबंधित
  11. ग्रामीण क्षेत्र में भी होगी सख्ती


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ