इंदौर:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इसमें से कुछ गतिविधियों को जनसुविधा की दृष्टि से छूट दी जा रही है। तदुनसार अब शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक दूध वितरण की गतिविधियों को छूट दी गयी है।
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