इंदौर अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया है कि सुपर स्पेशलिटी, एमवाय, एमआरटीबी, एमटीएच और चाचा नेहरू अस्पताल की मोर्चरी से मुक्तिधाम/श्मशान/कब्रिस्तान तक शवों को ले जाने के लिए शव वाहन के रेट कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत निर्धारित किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार नॉन कोविड शव को ले जाने के लिए 400 रुपए एवं कोविड से मृत व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। उक्त आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर या किसी शव वाहन मालिक द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क से अधिक शुल्क मांगे जाने पर अपर कलेक्टर जैन के मोबाइल नंबर 94250-66016 पर तत्काल सूचना देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई भी मामला सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तत्कालिक कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में अधिक राशि मांगने वाले का नाम एवं शव वाहन का वाहन नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें।
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