नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिका (जल प्रदाय, मल-जल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार) नियम के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार की दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
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