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आरटी-पीसीआर टेस्ट की दरें निर्धारित

             आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोविड -19 टेस्ट का सेम्पल कलेक्शन प्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क 700 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए लिया जा सकता है।

            यह आदेश वर्तमान में कोविड -19 जांच के किट्सकंज्युमेबल की दरों में निरन्तर कमी देखते हुये समस्त निजी आरटी-पीसीआरआई.सी.एम.आर. एवं एनएबीएल द्वारा निजी प्रयोगशालाओं एवं मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड -19 जांच के लिए आरटी-पीसीआर एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट के पुनरीक्षित शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएंरजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापनअधिनियमएवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम  के संबंध में नवीन नियम लागू किए गए हैं।

            आदेश अनुसार शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्ककंज्युमेबलपी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित इत्यादि का शुल्क सम्मिलित है। रेपिड एन्टीजन टेस्ट से कोविड-19 जांच यदि अस्पतालप्रयोगशाला में किया जाता है तो जांच शुल्क 300 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सेम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए लिया जा सकता है। उक्त शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क,  कंज्युमेबलपी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित का शुल्क सम्मिलित है।

            कोविड -19 की आर.टी.-पी.सी.आर जांच एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट के संबंध में भारत सरकारराज्य सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकाल एवं गाईडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सेम्पल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नामपूर्ण पतावास्तविक मोबाईल नम्बर की सम्पूर्ण सूचना आर.टी.पी.सी.आर. ऐप पर अपलोड करते हुये संधारित होगी एवं उक्त सूचना गोपनीय रखी जाएगी। निजी जांच प्रयोगशालाओंअस्पतालों द्वारा कोविड-19 की जांच का परिणाम राज्य सरकार एवं आई.सी.एम.आर. के साथ वास्तविक समय आधार पर आई.सी.एम.आर.पोर्टल पर साझा करते हुये आर.टी.पी.सी.आर. ऐप पर भी तत्काल अपलोड होगा। जांच के परिणाम की सूचना जांच का परिणाम आने के बाद संबंधित मरीज को तत्काल दिया जाएगा।

            जांच में मरीज के कोविड -19 से संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित आई.डी.एस.पी. सेल को तत्काल दी जाएगी। निजी जांच प्रयोगशालाओंअस्पतालों द्वारा आर.टी.पी.सी.आर. मशीन से उत्पन्न समस्त डाटग्राफ एवं किट्स के बैच नम्बर के रिकार्ड सुरक्षित रखें जाएगे ताकि आवश्यक होने पर भविष्य में इसका सत्यापनजांच की जा सकेगी। निजी जांच प्रयोगशालाओंअस्पतालों के प्रबन्धन द्वारा जांच की उक्त निर्धारित दरें सहज दृश्य स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये। निजी जांच प्रयोगशालाओंअस्पतालों के प्रबन्धन द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाए। कोविड -19 की आर.टी.-पी.सी.आर. एवं रेपिड एन्टीजन जांच की उक्त निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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