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कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की गाइडलाइन अनुसार ही किया जाए "रेमडीसिविर इंजेक्शन" का उपयोग

 इंदौर:कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में काम आने वाले "रेमडीसिविर  इंजेक्शन" के उपयोग की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा "रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़" के लिए ही अनुमति दी गई है।  इसका उपयोग कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की गाइडलाइन अनुसार ही किया जाए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में स्वास्थ विभाग एवं सभी संबंधितों  को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

   रेमडीसिविर इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए ही मान्य है। इस परिस्थिति को छोड़कर चिकित्सक इस इंजेक्शन को प्रिसक्राइब न करें और न ही फार्मासिस्ट प्रदान करें। कोरोना का इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा अपने प्रिस्क्रिप्शन पर उन इमरजेंसी परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएजिनमें यह इंजेक्शन दिया जाना आवश्यक है।

   रेमडीसिविर इंजेक्शन के उपयोग के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई 2020 को जारी "अपडेटेड क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकोल फॉर कोविड-19" का पालन सुनिश्चित किया जाए। रेमडीसिविर इंजेक्शन का रिकॉर्ड औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संधारित किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान जाँच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

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