इंदौर मख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के ऐसे बच्चों जिनके माता-पिता की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है, उन्हें आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी बच्चों के लिये राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल-कल्याण योजना को 21 मई से प्रदेश भर में आरंभ कर दिया है। इसी क्रम में इंदौर जिले में भी प्रभावित बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
*योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता*
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सीएल पासी ने बताया है कि उक्त योजना के तहत ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है। "कोविड-19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई। 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश राज्य का स्थानीय निवासी हो, परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता न हो तथा बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हे पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता है।
योजना अंतर्गत प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रतिमाह दी जाएगी। इसी तरह खाद्यान सुरक्षा हेतु प्रत्येक बाल हितग्राही तथा उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा। प्रत्येक बाल हितग्राही को उनकी पात्रता अनुसार स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, विधि शिक्षा एवं अन्य उच्च शिक्षा आदि का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थानिक सहायता प्रदान करते हुए 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बाल
हितग्राही जिनका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिनके जीवन निर्वाह के लिए कोई दृश्यमान साधन नहीं है अथवा कोई भी संरक्षक उनकी देखरेख करने का ईच्छुक नहीं है। ऐसे बाल हितग्राही को संरक्षण, भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा सहायता एवं पुनर्वास हेतु हितग्राही को योजना अंतर्गत प्रदाय मासिक आर्थिक एवं मासिक राशन की पात्रता नहीं होगी, किन्तु बाल देखरेख संस्थाओं में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर निर्मुक्त होने वाले बच्चो को वे समस्त सहायता दी जाएगी जिसका इस योजना में प्रावधान है।
उक्त योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। योजना से संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ मय आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय
206 द्वितीय ताल प्रशासनिक संकुल कलेक्ट्रेट कार्यालय इंदौर में कार्यालयीन समय पर जमा किये जा सकते है। योजना से संबन्धित किसी भी प्रकार की सहायता हेतु महिला हेल्पलाईन न. 181, चाईल्ड लाईन के टोल फ्री न. 1098, व्हाट्सएप न. 9407896571 व जिला कार्यालय का न. 9713603254 पर संपर्क कर सकते है।
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