- थोक किराना दुकाने सोम, बुध, शुक्रवार को ही खुलेंगी
- केवल किराना-ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को छूट दी गई
- फल-सब्जी और दूध की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी
कोरोना कर्फ्यू 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि नए प्रतिबंधात्मक आदेश में बड़ी राहत देते हुए खेरची किराना दुकान, ग्रॉसरी स्टोर्स को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से दोपहर 12 बजे खुले रहने की ढील दी गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश में वार्ड प्रबंधन समूह से कहा है कि वह इन दुकानों से अधिक से अधिक होम डिलीवरी को बढ़ावा दें। फल-सब्जी की बिक्री सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक पूर्ववत जारी रहेगी। दूध डेयरी भी सुबह 6 से 10 और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी।
डिलीवरी बाॅय का कोविड टेस्ट निगेटिव जरूरी
- सियागंज, मल्हारगंज धानगली, मालवा मिल और छावनी स्थित थोक किराना दुकानें सिर्फ सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। दुकानदार फोन पर ऑर्डर लेकर सप्लाय करेंगे। ग्राहक दुकान पर नहीं आ सकेगा। इन क्षेत्र की खेरची किराना दुकानों पर भी ग्राहक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को नहीं आ सकेगा। हालांकि मंगलवार और गुरुवार को ग्राहक सुबह 6 से 12 बजे तक आ सकेंगे। इन क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की टीम एसडीएम के साथ मिलकर विशेष निगरानी करेंगे।
- बिग बास्केट, ऑनडोर, बिग बाजार जैसे स्टोर्स किराना व ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर सकेंगे।
- डिलीवरी बाॅय की आरटीपीसीआर टेस्ट स्टोर्स ही कराएंगे और निगेटिव रिपोर्ट वह अपने साथ रखेगा।
- लोडिंग वाहन की आवाजाही प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। ट्रांसपोर्ट, उद्योग, गोदाम भी प्रतिबंध मुक्त हैं। इनमें काम करने वाले तय स्लॉट में ही आ-जा सकेंगे।
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