इंदौर जिले के प्रभारी तथा जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि इंदौर जिले में कोरोना संकट को देखते हुये लगाये गये जनता कर्फ्यू के दौरान नागरिकों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये माकुल इंतजाम किये गये है। जिले में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। इंदौर ज़िले में लगभग पौने तीन लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। यह राशन पात्रता पर्ची के आधार पर दिया जा रहा है। जिन पात्र परिवारों की पात्रता पर्ची नहीं बनी है उनकी पात्रता पर्ची बनाने के लिये भी विशेष व्यवस्था की गई है। श्री सिलावट ने बताया कि जिले में अभी तक पौने 8 लाख से अधिक खाद्यान्न ट्रांजेक्शन किया जा चुका है। खाद्यान्न वितरण के मामलें में इंदौर जिला प्रदेश के अव्वल 5 जिलों में शामिल है। मंत्री सिलावट ने कहा कि ज़रूरतमंद परिवारों को इस कठिन काल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजना के तहत दो माह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना के तहत तीन माह इस तरह कुल पाँच माह का राशन दिया जा रहा है।
मंत्री सिलावट ने बताया कि इंदौर जिले को तीन माह अप्रैल, मई तथा जून के लिये मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत कुल 14 हजार 038 मेट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से कुल 11 हजार 876 मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में 2हजार 163 मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरित के लिये शेष है। इस प्रकार अब तक कुल 78 प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
सिलावट ने बताया कि खाद्यान्न वितरण के मामले में इंदौर जिला प्रदेश के अव्वल 5 जिलों में है। जिले के शहरी क्षेत्र में 331 दुकानों एवं ग्रामीण क्षेत्र में 202 दुकानों, इस प्रकार कुल 533 दुकानों से अनाज का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत अनाज वितरण 16 मई से प्रारंभ होगा।
कोरोना संकट के दौर में केन्द्र व राज्य शासन द्वारा पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय
इंदौर जिले में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार तथा प्राथमिक परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से तीन माह अप्रैल, मई, जून 2021 का एकमुश्त निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को मई एवं जून 2021 माह का 10 किलोग्राम प्रति सदस्य निःशुल्क गेहूं वितरण 16 मई 2021 से प्रारंभ हो रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत छूटे हुये प्राथमिक परिवारों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया जिले में प्रारंभ की गई है।
अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त करने हेतु 24 श्रेणियों के हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सहघोषणा-पत्र वार्ड प्रभारी/ग्राम पंचायत सचिव को देना होगा।
अस्थाई पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिये हितग्राही को अपने आवेदन में परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर दर्ज कराना आवश्यक होगा। छूटे हुये प्राथमिक परिवारों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह मई, जून हेतु कुल 10 किलो प्रतिव्यक्ति गेहूं तथा पात्रता पर्ची जारी होने के माह से (अधिकतम 3 माह) 5 किलो खाद्यान्न प्रदाय किया जायेगा।
3 माह में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी आवश्यक दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थाई पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। उचित मूल्य दुकान विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय की जाने वाली राशन सामग्री के साथ हितग्राही को अन्य सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य करता है तो उसके विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। हितग्राही राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाईन क्रमांक 0731-2991006 पर सहायता हेतु संपर्क कर सकते है।
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