इंदौर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनियों एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है कि दावा भुगतान के संबंध में किसी भी उपभोक्ता को परेशान नहीं किया जाये। केशलेस तथा अन्य पालिसियों के भुगतान की प्रक्रिया का त्वरित निराकरण किया जाये। अगर समय पर भुगतान नहीं होता है तथा उपभोक्ता परेशान होता है, तो बीमा कम्पनियों और हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जायेगी।
मनीष सिंह ने बताया कि इस संबंध में बीमा तथा हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनियों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उनसे कहा गया है कि वे यह ध्यान रखे कि कोई भी कोरोना मरीज या परिजन परेशान नही हो। निजी अस्पतालों में कैशलेस पालिसी का त्वरित निराकरण हो।
पालिसी के निराकरण के लिये उन्हें इधर-उधर भटकना तथा परेशान नहीं होना पड़े। मरीजों के भर्ती होते ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाये। अगर कहीं शिकायत मिलती है, तो प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाये। ऑनलाइन त्वरित निराकरण किया जाये। ऑनलाइन स्वीकृति दो घण्टे में जारी की जाये। लापरवाही पाये जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जायेगी। निजी अस्पतालों में इंश्योरेंस के प्रकरण देख रहे कर्मचारियों को भी हिदायत दी गयी है कि वे इस तरफ विशेष ध्यान देवे। मरीज/परिजन और बीमा कम्पनियों से बेहतर समन्वय रखकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करवायें।
0 टिप्पणियाँ