कोरोना कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी विविध प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही आवाजाही हो सकेगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फल-सब्जी और किराना को लेकर मिली राहत भी केवल सोमवार से शुक्रवार तक के लिए है और यह दोनों भी दो दिन बंद रहेंगे। वहीं बड़ी एजेंसियों को मिली होम डिलीवरी की सुविधा भी केवल सप्ताह में पांच ही दिन के लिए है।
हालांकि दूध का वितरण सभी सातों दिन जारी रहेगा। इन दो दिन में और सख्ती बढ़ेगी, क्योंकि इसके बाद 30 मई को जिला आपदा प्रबंधन समूह 1 जून से अनलॉक को लेकर परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेकर मप्र शासन को प्रस्ताव भेजेगा। इसी के आधार पर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया होगी।
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