- जिला प्रशासन या पुलिस को रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अधिकार नहीं
- पीड़ित पुलिस से लेकर सीएम हेल्प लाइन तक पर शिकायत कर सकता
मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों से निजी अस्पतालों में हो रही लूट और मनमानी रोकने के लिए शासन कार्रवाई की बात कर रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐसे अस्पतालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत होने पर कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। भोपाल में कलेक्टर के निर्देश पर अधिक रुपए लेने वाले चार में से दो अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की अनुशंसा जिला प्रशासन ने CMHO से की है।
अस्पतालों की रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। कोलार स्थित रुद्राक्ष मल्टीस्पेशियलिटी, होशंगाबाद रोड स्थित उबंटू अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को लिख दिया, जबकि कोलार के ही भगवत गौतम अस्पताल और निर्वाण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
हालांकि हकीकत यह है, जिला प्रशासन और पुलिस सीधे निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अधिकार सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के पास हैं। इस संबंध में CMHO प्रभाकर तिवारी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।
सिर्फ अधिक रुपए वापस दिलवा सकते हैं
एसडीएम हुजूर क्षितिज शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कोलार के चार अस्पतालों पर छापा मारा गया। मरीजों के दस्तावेज जांचे गए थे। बिल से ज्यादा रुपए लेने वाले दो अस्पतालों के संचालकों से मरीजों को रुपए वापस करवाए हैं। शेष दो अस्पतालों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर CMHO को भेज दी है। आगे की कार्रवाई उन्हें ही करना है। हम सिर्फ अधिक रुपए लेने पर तय रेट के अनुसार उन्हें अस्पताल से रुपए वापस दिलवा सकते हैं।
40% तक ज्यादा ले सकते
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया, अस्पतालों में सबको इलाज की रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य है। यह रेट पहले से चल रहे इलाज के अनुसार ही होना अनिवार्य है। नई गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल प्रबंधन तय रेट से केवल 40% ज्यादा रुपए ले सकता है। यदि इलाज का खर्च 100 आ रहा है, तो प्रबंधक कारण के साथ उसमें अधिकतम 40 रुपए और जोड़ सकता। इसके अतिरिक्त चार्ज जोड़ने पर उसका बिल और उसका कारण बताना होगा। अगर कोई फिर भी इसका पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस में भी कर सकते हैं शिकायत
मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। अगर किसी से मनमाने तरीके से रुपए लिए जा रहे हैं, तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पीड़ित पुलिस में शिकायत कर सकता है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस किस अधिकार के तहत कार्रवाई करेगा, अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि लो सीएम हेल्प लाइन में भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। इसके कारण लोगों को कम से कम शिकायत करने का विकल्प तो मिल ही गया है।
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