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इंदौर जिले में एक हजार 686 स्कूलों में 12 हजार 841 बच्चों को मिलेगा नि:शुल्क प्रवेश आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन जारी


इंदौर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत चयनित जाति तथा वर्गों के बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिलाने का प्रावधान है। जिले में इस वर्ष एक हजार 686 स्कूलों में 12 हजार 841 बच्चों को नि:शल्क प्रवेश दिलाया जायेगा। प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 शुरू हो गये है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। इस संबंध में आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp-gov.in/Rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

    सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक अक्षय सिंह राठौर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया हैउन्हें संबंधित जन शिक्षा केन्द्र में पहुंचकर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयनऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जायेगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी।

   फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस केटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा हैउस केटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापनसंबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव मेंएडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 

   ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दर्शित की जायेगी।

   नर्सरीके.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा। सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये।

   कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नही हो पाये थेपरन्तु आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थेउन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सकेइसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जायेंगेउनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी। सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल होगी। यानी प्रवेशित बच्चावास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा।

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