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इंदौर:अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले विद्यार्थी, खिलाड़ी एवं अन्य नागरिकों की कोरोना टीका संबंधी समस्या के निराकरण हेतु जिला प्रशासन की विशेष व्यवस्था

इंदौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले विद्यार्थीखिलाड़ीरोजगार हेतु जाने वाले यात्रियों की कोरोना टीका संबंधी समस्या के निराकरण के लिये जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेशानुसार शैक्षणिकरोजगारखेल के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने वाले छात्रोंखिलाड़ियोंव्यक्तियों के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविशिल्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के लिये निर्धारित अवधि में छूट दी जायेगी। यह छूट 28 दिन के बाद तथा 84 दिन के पहले लगाये जाने की मिलेगी। उक्त छूट नामांकित सक्षम अधिकारी वांछित दस्तावेजों की जांच कर दे सकेंगे।

*संदीप सोनी सक्षम अधिकारी होंगे*

            कलेक्टर मनीष सिंह ने इस कार्य लिये अपर आयुक्त नगर निगम इन्दौर संदीप सोनी को सक्षम अधिकारी बनाया है। विद्यार्थीखिलाड़ीरोजगार हेतु जाने व्यक्तिजो विदेश यात्रा के लिए जा रहे है तथा जिन्हे कोविशिल्ड की द्वितीय डोज, 28 दिन के उपरांत तथा 84 दिन के पहले लगवानी हो वे श्री संदीप सोनी को वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकेंगे।

*आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज*

            दस्तावेज जिससे यह सिद्ध हो सके की कोविशिल्ड प्रथम डोज के बाद 28 दिन हो चुके है। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रवेश आदि से संबंधी दस्तावेज। छात्र अगर विदेशी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत है तथा अध्ययन को सतत रखने हेतु वापस विदेश यात्रा करना चाह रहे हो तो उस संबंध में दस्तावेज। रोजगार संबंधी आवश्यक दस्तावेज। टोक्यों ओलंपिक खेल में सम्मिलित होने बाबद दस्तावेज। पासपोर्ट की सत्यापित फोटो कॉपी।

*मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकाकरण करायेंगे*

            सक्षम प्राधिकारी टीकाकरण प्रमाण पत्र में पासपोर्ट नंबर का उल्लेख करते हुए दूसरा प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते है। यह सुविधा 31 अगस्त 2021 तक लिए प्रभावशील रहेगी। सक्षम प्राधिकारी संदीप सोनी इन आवेदनों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर निर्धारित कर प्रेस रिलीज जारी कर सभी आमजन को सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में सभी - पात्र व्यक्तियों के द्वितीय डोज के टीकाकरण के लिए उनके पासपोर्ट की फोटोकॉपी सहित सूची मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डा. सैत्या को प्रेषित की जायेगी तथा डॉ. सैत्या किसी एक चिन्हित टीकाकरण केन्द्र पर इन व्यक्तियों का द्वितीय टीकाकरण तत्काल सुनिश्चित कराऐंगे।

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