इंदौर जिले में विभिन्न नियोजनों के अंतर्गत कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु मासिक और दैनिक वेतन की दरे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के साथ निर्धारित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये है। उक्त दरे गत एक अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितम्बर 2021 तक के लिये निर्धारित की गई है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित अकुशल श्रमिकों को 8 हजार 700 रूपये प्रतिमाह या 290 रूपये मिलेंगे। इसी तरह अर्द्ध कुशल श्रमिकों को 9 हजार 557 रूपये प्रतिमाह या 319 रूपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को 10 हजार 935 रूपये प्रतिमाह या 365 रूपये प्रतिदिन तथा उच्च कुशल श्रमिकों को 12 हजार 235 रूपये प्रतिमाह या 408 रूपये प्रतिदिन देय होंगे।
प्रतिदिन 8 घण्टे काम करने वाले कर्मचारी को पूर्णकालिक एवं 5 घण्टे या इससे कम समय काम करने वाले कर्मचारियों को अंशकालिक माना जायेगा। निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी । यदि किसी पद के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी नियोजन में वे निर्धारण किया गया हो, तो नवीन नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को भी वही वेतन देय होगा जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत देय है। चाहे किसी पद या उसके समकक्ष पद के लिये कलेक्टर व्दारा वेतन निर्धारित किया गया हो । सभी प्रकार के शासकीय नियोजन के लिए चाहे वे किसी विभाग से संबंधित हों, के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के वेतन निर्धारण न्यूनतम वेतन आदि नियम के अन्तर्गत किया जायेगा तथा अधिनियम के अन्तर्गत ही वेतन भी देय होगा । चाहे कर्मचारी राज्य शासन के किसी भी विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा हो।
किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जायेगा कि स्थापना या उपक्रम व्दारा अधिसूचित मूल न्यूनतम दर पर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम व्दारा देय न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होगें । इन दरों के निर्धारण का उद्देश्य कोई नवीन पद कायम करने का नहीं है । जहां विभागों के व्दारा अलग से वेतन निर्धारण किया जाता है वहां इन दरों को ध्यान में रखते हुए वेतन निर्धारित किया जाये ।
यह दरें मध्यप्रदेश वर्कचार्ज कांटिजेंसी के एम्प्लाईज वेतन श्रेणी नियम 1947 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों, जहां विभागों द्वारा अलग से वेतन निर्धारण किया जाता हो, के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी। इस आदेश के अन्तर्गत बढ़ी हुई राशि का अवशेष स्वत्व दिनांक एक अप्रैल 2021 से देय होगा ।
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