Header Ads Widget

Responsive Advertisement

शिक्षा का अधिकार कानून:निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये लॉटरी 16 जुलाई को


इंदौर शिक्षा का अधिकार कानून के तहतसत्र 2021-22 में निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 9 जुलाई 2021 तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून निर्धारित थी। छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश की गतिविधियों के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गयी है।

      जिला परियोजना समन्वयक अक्षय सिंह राठौर ने बताया कि संशोधित समय-सारणी अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए विकल्प का कार्य 9 जुलाई 2021 तक हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती डाउनलोड कर तथा मूल दस्तावेजों से सत्यापन केन्द्रों मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन 10 जुलाई 2021 तक कराना होगा। आगामी 16 जुलाई 2021 को रेण्ड़म पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी होगी। इसी दिन स्कूल का आवंटन किया जायेगा। और चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना दी जायेगी। जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ हैउसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कराने की कार्रवाई 26 जुलाई तक की जा सकेगी। आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है। इस संबंध में संशोधित समय सारणी जारी करते हुए सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ