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आरटीई के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये 26 जुलाई अंतिम तिथि


इंदौर राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये अंतिम तिथि 26 जुलाई है। ज्ञात रहे है कि पिछले दिनों राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा लॉटरी के माध्यम से इंदौर जिले के विभिन्न अशासकीय शालाओं में नि:शुल्क प्रवेश के लिये 6 हजार 708 बच्चों का चयन किया गया था। नि:शुल्क प्रवेश हेतु चयनित बच्चों को स्कूल आवंटित कर दिये गये हैं। इन स्कूलों में 26 जुलाई तक दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लेना होगा।

        जिला परियोजना समन्वयक श्री अक्षय सिंह राठौर ने बताया गया कि इंदौर जिले के एक हजार 600 अशासकीय शालाओं के लिये सत्यापन उपरांत 10 हजार 800 आवेदन पात्र पाये गये थे। इन आवेदनों को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा लॉटरी में सम्मिलित किया गया था। लॉटरी के माध्यम से जिले में विभिन्न अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये 6 हजार 708 बच्चों का चयन किया गया है। जिन बच्चों को शाला आवंटित हुई हैउनके पालक/अभिभावक को राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है। बताया गया है कि जिन बच्चों को शाला आवंटित हुई है उनके पालक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित शाला में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की प्रक्रिया 26 जुलाई 2021 तक करा सकेगें। निर्धारित तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नही कराते है तो प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिन अशासकीय शालाओं में बच्चे आवंटित हुये हैउनके संस्था प्रधान आरटीई एमपी एप के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

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