इंदौर मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल एवं प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु एस. केमकर के मार्गदर्शन में वृहद लोक अदालतों का आयोजन किया गया।
राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार राजीव म. आपटे से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में न्यायमूर्ति शान्तनु एस. केमकर, डॉ. श्रीमती मोनिका मलिक तथा श्याम सुन्दर बंसल की पीठ के समक्ष 83 प्रकरण सूचीबद्ध हुए। जिसमें से 46 प्रकरणों में पक्षकारों का लोक अदालत के माध्यम से समाधान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि एस.के. प्रापर्टी पॉईंट कॉलोनाईजर्स, धार द्वारा तीन प्रकरणों में उपभोक्ता के पक्ष में विक्रय पत्र क्रियान्वित करने हेतु सहमति दी गयी। आयोग के समक्ष लम्बित एक मूल प्रकरण में चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. इंदौर द्वारा उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में 17 लाख रूपये भुगतान करने की सहमति दी गयी। राज्य आयोग द्वारा कुल 57 लाख 95 हजार 422 रूपये की राशि लोक अदालत के माध्यम से अवार्ड की गयी ।
प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में 443 मूल, 410 निष्पादन प्रकरणों में पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से समाधान किया गया जिसमें कुल 3 करोड़ 15 लाख 21 हजार 438 रूपये की राशि उपभोक्ताओं को अवार्ड की।
0 टिप्पणियाँ