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उपभोक्ता संबंधी विवादों के निराकरण के लिये लोक अदालत सम्पन्न

*156 प्रकरणों का निराकरण- एक करोड़ रूपये से अधिक समझौता राशि के आदेश पारित*

इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में लम्बित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये लोक अदालत आयोजित की गई। संभाग में इन लोक अदालतों के माध्यम से 156 प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरणों में एक करोड़ रूपये से अधिक की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये।

      जिला उपभोक्ता क्रमांक-एक के अध्यक्ष सत्येन्द्र जोशी ने बताया कि इंदौर क्रमांक-एक की लोक अदालत में 44 प्रकरणों का निराकरण कर 5 लाख 72 हजार 182 रूपये की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये। इसी तरह धार में 55 प्रकरणों में 68 लाख 35 हजार 923 रूपयेखंडवा में 7 प्रकरणों में एक लाख 59 हजार 410 रूपयेबुरहानुपर में 37 प्रकरणों में 7 लाख 62 हजार 816 रूपयेबड़वानी में 3 प्रकरणों 15 लाख 9 हजार 900 रूपये तथा मंडलेश्वर में आयोजित लोक अदालत में 10 प्रकरणों का निराकरण कर दो लाख 88 हजार 800 रूपये की समझौता राशि के आदेश पारित किये गये।  यह लोक अदालत राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शान्तनु एस. कैमकर के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इसमें विचाराधीन बैंकिंगबीमाविद्युतचिकित्साटेलीफोनकृषिआटोमोबाईल्सहाउसिंगएयरलाईन्सरेल्वे आदि के प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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