इंदौर:आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के आदेश पर 10 अगस्त 2021 को आबकारी विभाग की टीम द्वारा तेजाजी नगर चौराहे से चिंटू पिता गुमान सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मुसावदा सादलपुर जिला धार के आधिपत्य के चौपहिया वाहन मारूति आल्टो कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.वाय. 5306 से चार पेटी देशी मदिरा मसाला जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क का अपराध पंजीबद्घ कर प्रकरण कायम किया गया। जप्तशुदा मदिरा एवं अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त वाहन का बाजार मूल्य 3 लाख 25 हजार रूपये है।
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