इंदौर जिले में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों की गुणवत्ता, सार्थकता एवं उपयोगिता के परीक्षण के लिये सोशल ऑडिट कराया जायेगा। इसके लिये कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि यह सोशल ऑडिट पूर्ण पारदर्शी रूप से कराया जाये। इसके लिये विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हो। सोशल ऑडिट का कार्य 24 अगस्त से प्रारंभ होगा।
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1995 की धारा 6(1) के प्रावधानों के तहत जिले के सभी जनपद पंचायतो (विकासखण्डों) की ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के मनरेगा योजना के तहत हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता, सार्थकता एवं उपयोगिता, ग्रामीण सहभागिता द्वारा निर्धारित की जायेगी। जिसका अब ग्राम सभा की बैठक में सार्वजनिक तौर पर ऑडिट होगा। निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सामाजिक एनिमेंटर (VSA) के सहयोग से ग्राम संपरीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। यह ऑडिट 24 अगस्त से प्रारंभ होगा। भौतिक, मौखिक एवं दस्तावेज सत्यापन कार्य किया जायेगा। इसके लिये विशेष ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायतों में सत्यापन उपरान्त किया जायेगा। जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव ग्राम रोजगार सहायक तथा क्रियान्वयन ऐजेन्सी के उत्तरदायी सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वे विशेष ग्राम सभा में कार्यों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने हेतु बाद्धय होंगे।
यदि किसी ग्रामसभा में कियान्वयन एजेंसी से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी एवं कार्यवाही लेखक, नोडल अधिकारी (कलेक्टर प्रतिनिधि) अनुपस्थित रहते है तो ऐसी स्थिति में ग्रामसभा स्थगित कर पुन: आयोजित की जायेगी। अनुपस्थित रहने वाले संबंधित के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम आगंत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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