- परिवहन विभाग ने शुरू की फेसलेस ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सेवा की शुरुआत
परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में फेसलेस ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सेवा की शुरुआत की है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को परिवहन विभाग नहीं जाना होगा। लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा। आवेदक घर से ही आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा भी ऑनलाइन होगी और इसके बाद आवेदक प्रिंट भी खुद ही निकाल सकेंगे। इंदौर में सोमवार से इसकी शुरुआत हुई। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में पांच महिलाओं के लाइसेंस भी दिए गए।
इंस्टिट्यूट में ऑक्सीजन टैंकर चालकों की नई बैच (दूसरी बैच) भी शुरू हुई। मुख्य अतिथि संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा थे। परिवहन उपायुक्त सपना जैन ने फेसलेस ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की जानकारी दी। आरटीओ जितेंद्रसिंह रघुवंशी, एआरटीओ अर्चना मिश्रा, डीटीआई प्रभारी अधिकारी अनिलकुमार शर्मा लोग मौजूद थे।
7 स्टेप में ऐसे करें प्रक्रिया
1. परिवहन विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन सर्विसेस में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेस का चयन करें। 2. सारथी सर्विसेज पोर्टल के होमपेज पर अप्लाय फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करें। 3. आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। 4. लर्निंग लाइसेंस के लिए आधार से ली गई जानकारी ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। 5. आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फीस जमा करने के बाद लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना होगा। 6. ऑनलाइन टेस्ट में 10 में से 6 प्रश्नों के जवाब सही होने पर लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। 7. इसका प्रिंट आवेदक खुद निकाल सकेंगे। आवेदन क्रमांक, जन्म तारीख से लर्निंग लाइसेंस प्रिंट कर सकेंगे। (जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार)
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