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आयुक्त का आदेश:सोसायटी की जमीन बेचने की अनुमति नहीं दे सकेंगे सहकारिता उपायुक्त

 

अब हाउसिंग सोसायटी की जमीन बेचने, टाउनशिप, मल्टी विकसित करने के लिए अनुमति सहकारिता उपायुक्त नहीं दे सकेंगे। ऐसे आदेश सहकारिता आयुक्त ने बुधवार को जारी किए हैं। आयुक्त कार्यालय द्वारा ही अनुमति जारी की जाएगी। दरअसल सहकारिता विभाग में भू-माफियाओं के फेवरेट निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक, ऑडिट अफसर, रिसीवर ने पिछले 25 सालों में हाउसिंग सोसायटी की जमीनें भू-माफियाओं को बेचने के लिए अनापत्ति जारी कर दी थी।

जनवरी में सीएम ने बेची गई जमीनों को वापस संस्था में लाने की घोषणा की थी। इसी तारतम्य में सहकारिता आयुक्त ने महीनेभर इंदौर सहित सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी कि कितनी संस्थाओं की जमीन भू-माफियों को बेची गई है, लेकिन एक भी उपायुक्त ने जानकारी नहीं भेजी। इसके बाद आयुक्त नरेश पाल ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी कर दिए।

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