इंदौर:कोरोना महामारी के कारण ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता दोनो या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु पीएम केयर फार चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई है।
उल्लेखनीय है कि पीएम केयर फार चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चे को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। योजना में 11 मार्च 2020 से महामारी समाप्त होने तक की अवधि के बच्चे पात्र होंगे। कोविड के कारण जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, जिन्हे योजना के तहत सहायता की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों के संबंध में निःशुल्क चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098, जिला बाल संरक्षण इकाई, परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग या बाल कल्याण समिति को सूचित किया जा सकता है अथवा पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन (pmcaresforchildern.in) पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जा सकती है।
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