इंदौर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31(1) एवं 31(2) के अनुसार 40 या उससे अधिक प्रतिशत के समस्त दिव्यांग छात्र/छात्राओं को जिनकी आयु 06 से 18 वर्ष तक हो, उन्हे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि ऐसे दिव्यांग छात्र-छात्रा अपने पड़ोस के या अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। उक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 89 के अनुसार अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन पर जिम्मेदार व्यक्ति/ संस्था पर राशि पांच लाख रूपये तक के जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि उक्त अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि इसके तहत् जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को अवगत कराकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं के निःशुल्क प्रवेश एवं शिक्षण का परिपालन कराना सुनिश्चित किया जाये।
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