इंदौर मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत इंदौर जिले में निवासरत विभिन्न श्रेणी की पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर ने जानकारी दी है कि जिले में निवासरत दुष्कर्म से पीड़ित महिला/बालिका, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, एसिड अटैक विक्टिम, जेल से रिहा महिलायें, परित्यका/तलाकशुदा/विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो, शासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतन, आश्रम, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह, शार्ट स्टे होम आदि गृहो में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका/महिलाएं, दहेज पीड़ित/अग्नि पीड़ित महिलाएं, बाल विवाह पीड़िता महिलाएं/बालिकाएं इस योजना के लिये पात्र होंगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि उपरोक्तानुसार आवेदिका पीड़िता की श्रेणी में होना चाहिये। आवेदिका/उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हो। परंतु दहेज पीडित/अग्नि पीडित, दुष्कर्म एवं एसिड अटैक, बाल विवाह पीडिता, सजायाफ्ता, जेल से रिहा महिला, नारी निकेतन, शार्ट स्टे होम, शासकीय एवं विभागीय मान्यता प्राप्त आश्रय गृह, बालिका गृह आदि में रहने वाली महिलाओं को इससे छूट रहेगी। आवेदिका मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिये। सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 वर्ष से कम होना चाहिये। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछडा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष आयु तक छूट रहेगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी। कम पढ़ी-लिखी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिए उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जाएंगे।
*प्रशिक्षण के विषय*
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, आया/दाई/वार्ड परिचय, ब्यूटीशियन, शार्ट टर्म मैनेलमेंट कोर्स (कुकिंग/बैंकिंग), आई.टी.आई./पोलिटेक्निक कोर्स/कम्प्युटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट (कोपा), हॉस्पिटीलिटी, होटल/एवेंट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, बी.एड./डी.एड. (सिर्फ शासकीय संस्थान से) एवं अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं, इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
*आवेदन की प्रक्रिया*
आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कलेक्ट्रेट इंदौर में नि:शुल्क उपलब्ध है। आवेदिका का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, बी.पी.एल. क्रमांक, विपत्तिग्रस्त की श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, प्राथमिकता में तीन ट्रेड जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, निवास का पता, मोबाइल नंबर आदि विवरण के साथ, आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होंगे। आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर के कार्यालय में 15 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीबद्ध डाक से जमा किये जा सकते हैं।
0 टिप्पणियाँ