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मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत पीड़ित महिलाओं को दिया जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण

इंदौर मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत इंदौर जिले में निवासरत विभिन्न श्रेणी की पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर ने जानकारी दी है कि जिले में निवासरत दुष्कर्म से पीड़ित महिला/बालिकादुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती होएसिड अटैक विक्टिमजेल से रिहा महिलायेंपरित्यका/तलाकशुदा/विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती होशासकीय एवं अशासकीय नारी निकेतनआश्रमबालिका गृहअनुरक्षण गृहशार्ट स्टे होम आदि गृहो में निवासरत विपत्तिग्रस्त बालिका/महिलाएंदहेज पीड़ित/अग्नि पीड़ित महिलाएंबाल विवाह पीड़िता महिलाएं/बालिकाएं इस योजना के लिये पात्र होंगी।

      जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि उपरोक्तानुसार आवेदिका पीड़िता की श्रेणी में होना चाहिये। आवेदिका/उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हो। परंतु दहेज पीडित/अग्नि पीडितदुष्कर्म एवं एसिड अटैकबाल विवाह पीडितासजायाफ्ताजेल से रिहा महिलानारी निकेतनशार्ट स्टे होमशासकीय एवं विभागीय मान्यता प्राप्त आश्रय गृहबालिका गृह आदि में रहने वाली महिलाओं को इससे छूट रहेगी। आवेदिका मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिये। सामान्य वर्ग की महिला की उम्र 45 वर्ष से कम होना चाहिये। विधवापरित्यक्तातलाकशुदाएससीएसटीपिछडा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष आयु तक छूट रहेगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी। कम पढ़ी-लिखी/साक्षर/अनपढ़ महिलाओं के लिए उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जाएंगे।

*प्रशिक्षण के विषय*

       मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अंतर्गत फार्मेसीनर्सिंगफिजियोथेरेपीआया/दाई/वार्ड परिचयब्यूटीशियनशार्ट टर्म मैनेलमेंट कोर्स (कुकिंग/बैंकिंग)आई.टी.आई./पोलिटेक्निक कोर्स/कम्प्युटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट (कोपा)हॉस्पिटीलिटीहोटल/एवेंट मैनेजमेंटप्रयोगशाला सहायकबी.एड./डी.एड. (सिर्फ शासकीय संस्थान से) एवं अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैंइन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

*आवेदन की प्रक्रिया*

      आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारीमहिला एवं बाल विकास विभागकलेक्ट्रेट इंदौर में नि:शुल्क उपलब्ध है। आवेदिका का नामपिता का नामजन्मतिथिजातिबी.पी.एल. क्रमांकविपत्तिग्रस्त की श्रेणीशैक्षणिक योग्यताप्राथमिकता में तीन ट्रेड जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैंनिवास का पतामोबाइल नंबर आदि विवरण के साथआवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होंगे। आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर के कार्यालय में 15 दिवस के अंदर कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीबद्ध डाक से जमा किये जा सकते हैं।

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