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जिले की 121 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

इंदौर उपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने जानकारी देते हुये बताया है कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत इंदौर की दुकान विहीन 121 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के लिये दुकान चलाने हेतु इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। इच्छुक संस्थाएं 17 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगी। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के नामों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट rationmitra.nic.in पर प्रदर्शित है। उन्होंने बताया कि महू जनपद पंचायत में 07सांवेर में 38देपालपुर में 46 तथा इंदौर में 30 दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के लिये आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। दुकान आवंटन की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जायेगी।

      अपर कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन के संबंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकेगा। इस संबंध में महू जनपद पंचायत में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री जितेन्द्र शिल्पी (मो नं. 98938-14327)सांवेर जनपद पंचायत में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सौरभ यादव (मो नं. 87709-39511)देपालपुर जनपद पंचायत में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री दिलीप मनवारे (मो नं. 94256-36930) एवं इंदौर जनपद पंचायत में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री योगेश झा (मो नं. 94245-95969) से संपर्क किया जा सकता है। आपात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन करनेगलत जानकारी देने या अपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में दुकान आवंटन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

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