इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला स्तरीय क्राईसस मैनजमेंट समिति की सहमति उपरान्त कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार जिले की समस्त श्रेणी की कोचिंग संस्थान अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित की जा सकेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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