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मालवा-निमाड़ के 15 जिलों में लोक अदालत:44 स्थानों पर लगेगी लोक अदालत, बिजली के 42 हजार उपभोक्ताओं को समझौते-समाधान का मौका

 

मप्र  पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने शनिवार 11 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत की प्रभावी तैयारियां की हैं। इसमें मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केसों समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे है। कंपनी ने अब तक 42 हजार नोटिस जारी किए हैं।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित तोमर ने बताया कि लोक अदालत में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के केसों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए लो प्रेशर कैटेगरी के सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 हॉर्स पॉवर भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के केसों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के बाद शेष बिल सिविल दायित्व, जुर्माने की राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

दूसरी बार बिजली चोरी के मामलों में नहीं मिलेगी छूट

बिजली चोरी के मामले में छूट पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि संबंधित के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूरी जमा होना चाहिए। लोक अदालत में समझौते के लिए समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इंदौर सहित मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है। लोक अदालत के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

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