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लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को मौका:बिजली केसों की मूल राशि व ब्याज में मिलेगी छूट, 44 स्थानों पर लगेंगी अदालतें

 

मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी 11 सितम्बर को मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक केसों के समाधान के लिए प्रयास करेगी। लोक अदालत में सिविल दायित्व की राशि पर 20 से 30 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। बिजली कंपनी ने 10 हजार से ज्यादा केसों के समाधान के टारगेट की तैयारी की है।

कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर अमित तोमर ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारी के लिए जनरल मैनेजर संतोष टैगोर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को दायित्व सौंपे गए हैं। इस अदालत में बिजली अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के केसों में समझौता किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 हॉर्स पॉवर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 फीसदी एवं ब्याज की राशि पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के केसों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 फीसदी एवं ब्याज की राशि पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के बाद शेष बिल की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। बिजली चोरी या अनाधिकृत रूप से उपयोग मामले में पहली बार किए जाने की स्थिति में ही छूट दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी हैं तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। लोक अदालत की कंपनी क्षेत्र के 400 से ज्यादा जोन, वितरण केंद्रों पर तैयारी की जा रही है। यहीं से संबंधित उपभोक्ता व केस वाले व्यक्ति को नोटिस भेजे जाएंगे।

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