इंदौर जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को वृत्त महू अ व ब के ग्राम पडाव, जोशी गुराड़िया, सिमरोल मलेंडी कोदरिया व अन्य अवैध मदिरा निर्माण के स्थानों पर दबीश दी गई, जिसमें मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) च के तहत 10 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये व तीन व्यक्तियों को धारा 34(1) क के तहत गिरफ्तार कर मौके से उचित ज़मानत मुचलके पर छोड़ा गया। इस प्रकार कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त कार्यवाही में दो हजार किलोग्राम महुआ लहान, 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख 11 हजार रुपए है।
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