नगर निगम ने भवन निर्माता द्वारा कार्य पूर्णता एंव अधिभोग प्रमाण पत्र लिये बिना व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में 14 दुकानों को सील कर दिया।यहां बिना वैधानिक अनुमति मिलने के पूर्व ही स्थल (भवन में) पर व्यवसाय शुरू कर दिया आयुक्त द्वारा ऐसे भवनो की जांच के लिये अपर आयुक्त को निर्देश दिए थे। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा अपर आयुक्त संदीप सोनी को नव निर्माण किए गए ऐसे भवन स्वामियों का भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षकों द्वारा से उनके आवंटित क्षेत्रों में सर्वे कराया गया था। जिसमें भवन निर्माण के पहले निगम द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रणाम पत्र के साथ ही अन्य वैधानिक अनुमति मिलने के पहले ही भवन निर्माताओं द्वारा भवन का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है इस मामले में श्री राम नगर केसर बाग रोड पुराना आरटीओ पर कमल किशोर नीमा व गिरधारी लाल पिता रतनलाल नीमा द्वारा एमओएस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस 2 में स्वीकृति से ज्यादा निर्माण किया गया जिसका व्यवसायिक उपयोग भी शुरू कर दिया गया था। इस मामले में 14 दुकानों को सील करने की कारवाई की गई। बुधवार को यहां भवन अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
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