इंदौर शहर में सब्जी, फल या अन्य सामग्री बेचने वालों के ठेले पर लाउड स्पीकर नहीं चलाए जा सकेंगे। इसको लेकर प्रभारी कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश में साफ तौर पर चेताया गया है कि ठेले पर लाउड स्पीकर मिलने पर चालान काटा जाएगा। आदेश के जारी होते ही नगर निगम के वाहन से अनाउंसमेंट भी शहर में करवाया जा रहा है।
नगर निगम द्वारा गुरुवार को बाजारों में अनाउंसमेंट कराकर ठेले और अन्य वाहनों में सब्जी व फल बेचने वालों को समझाइश दी जा रही है कि वह अब लाउड स्पीकर का उपयोग वाहनों व ठेलों में नहीं करें। इसके साथ ही शुक्रवार से नगर निगम हर जोन में इस पर शोरगुल को लेकर चालानी कारवाई करने जा रही है। प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल को शहर में लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फल सब्जी और अन्य सामग्री के ठेलों और रिक्शों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर शोरगुल कर रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए गुरुवार से इस तरह सामान बेचने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लगाने पर पूर्णता प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। आज नगर निगम समझाइश देकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बंद करने की मुहिम चलाएगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जब्ती की कार्रवाई कोलाहल अधिनियम के तहत की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर के अधिकांश सब्जी मार्केट और अन्य स्थानों पर पिछले 1 वर्ष से इस तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वहां गुजरने वाले और आसपास रहने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही प्रभारी कलेक्टर ने उक्त आदेश दिए हैं।
0 टिप्पणियाँ