इंदौर:कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले के सभी अपर कलेक्टर्स, एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि सादी डायरी एवं अन्य अप्राधिकृत तरीकों से किये जा रहे विक्रय के संबंध में क्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करें तथा यह सुनिश्चित किया जाये की उनके साथ डायरी आधारित धोखाधडी ना हो। ऐसे कालोनाईजर / दलाल / एजेंट जो किसी भी प्रकार से आमजन के साथ धोखाधडी करते हुए पाये जाए उसकी विस्तृत राजस्व जांच करें। प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित अपर कलेक्टर से अनुमोदन उपरांत संबंधित थाने में भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि संबंधित क्षेत्र में विकसित हो रही कॉलोनियों का सतत् भ्रमण करते रहे। वहां पर उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा करें कि उन्हें किसी प्रकार को समस्या तो नहीं है। अपने स्वयं के सूचना तंत्र से, ऐसे कॉलोनाईजर्स की जानकारी एकत्रित करें जो खुद की वित्तीय क्षमता (हैसियत) से अधिक वित्तीय भार वाली कालोनी में संलिप्त होकर अवैध डायरियों आदि के धंधे में स्वयं एवं अपने दलालों के साथ संलिप्त है। डायरी पर विक्रय के संबंध में किसी भी हितग्राही की कोई शिकायत आती है तो उसे लिखित में प्राप्त करें, ऐसी शिकायत पर कालोनाईजर से तथा उनके दलालों से पूछताछ करें। शिकायतकर्ता को कम से कम समय में न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऐसे सभी प्रकरणों में कालोनाईजरों / दलालों से हितग्राही के वैधानिक रूप से अंतरण कराना सुनिश्चित करें, ताकि भूखंड पर क्रेता / आम जनता का अधिकार सुरक्षित रह सके। डायरी के माध्यम से कालोनाईजरों / दलालों को दी गई राशि को हितग्राही को घोषित करना होगा तथा उस राशि पर देय विभिन्न करो (Tax) का भुगतान किया जा चुका है. यह भी जांच कर सुनिश्चित किया जाये।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने यह भी निर्देश दिये है कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित ऐसी सभी कालोनियों जहां भूखंड डायरी आधारित व्यवस्था पर बेचे होना, ज्ञात होते है वह भूखंड क्रेताओं के पक्ष में, वैधानिक अनुबंध / दस्तावेज करवाया / दिलवाया जाए। गलत कार्य करने वाले कालोनाईजर / दलालों के विरूद सख्त कार्यवाही की जाये। वैधानिक रूप से कार्य करने वाले कालोनाईजर आदि को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो यह भी सुनिश्चित किया जाये।
बताया गया कि इस सम्पूर्ण कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य आमजन/ भूखंडके के क्रेताओं के साथ कोई भी कालोनाईजर / दलाल / एजेंट डायरी आधारित धोखाधडी नहीं करें। प्लाट / यूनिट के विक्रय के एवज में प्राप्त राशि हेतु वैधानिक दस्तावेज इन आमजन/क्रेताओं को अनिवार्य रूप से दिलवाये जाने की व्यवस्था की जाए । बताया गया कि सभी दलालों का रेरा पंजीयन होना अनिवार्य है। बिना इस पंजीयन के अगर कोई दलाली करता पाया जाता है तो उसके विरूध्द प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए ।
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