शहर में बिना अनुमति और बिना लाइसेंस के एक काॅलाेनी काटी जा रही थी, इस मामले काे लेकर नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चाैहान ने टीम गठित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के बाद संबंधित काॅलाेनाइजर के खिलाफ नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। निगम द्वारा कुछ अवैध निर्माण भी ताेड़े गए हैं।
जानकारी के मुताबिक कालोनाइजर तेजसिंह पिता मानसिंह निवासी सिंगावदा के खिलाफ बीएनपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, कालोनाइजर द्वारा तुलजा विहार के पास अवैध रूप से बिना लाइसेंस बिना टीएनसीपी तथा बिना अनुमति के काॅलोनी काटी गई।
जिस पर उक्त जोन के निगम उपयंत्री चंदन सोनी के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (5) के अन्तर्गत आयुक्त विशालसिंह चौहान के निर्देशन में थाना बीएनपी में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 3 के डी-3 सेक्टर मे बने सार्वजनिक गार्डन में अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही एबी रोड पर स्थित मिश्रीलाल नगर में अनुमति के विपरीत एमओएस की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।
अवैध निर्माणों को वैध कराएं
नगर निगम द्वारा शहर में अवैध निर्माणों को लेकर कम्पाउंडिंग से संबंधित शासन निर्देश के पालन में अवैध निर्माण को वैध किये जाने के लिए कम्पाउंडिंग शिविर आयोजित किया जा रहा है। शासन गाइड लाइन अनुसार 30 प्रतिशत की छूट के साथ उन्हें वैध किए जाने के लिए शिविर का आयोजन स्थानीय विक्रम सभा भवन जवाहर चौक में शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 26 से 28 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। जिन नागरिकों ने ऐसे अवैध निर्माण जो कि मानचित्र के विपरीत 30 प्रतिशत तक बना लिये गए हैं वो तत्काल अपना अवैध निर्माण वैध कराएं।
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