मुख़्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे परिवार जिनके पास प्लाॅट नहीं है, उन्हें सरकार मुफ्त में प्लाॅट उपलब्ध कराएगी। बदले में उनसे किसी तरह की प्रीमियम राशि जमा नहीं करवाई जाएगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने का रास्ता खुल जाएगा। सीएम ने गुरुवार को अपने निवास से जारी संदेश में कहा कि भूखंड का अधिकार पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जाएगा।
भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा। परिवार से आशय पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे, जो संबंधित ग्राम के निवासी हों। पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची संबंधित ग्रामवासियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाएगी।
इन्हें पात्रता नहीं होगी
जिन परिवारों के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास हैं। 5 एकड़ से अधिक भूमि है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
भू-अधिकार योजना बेघरों के लिए वरदान है : वीडी शर्मा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को बेघर परिवारों के लिए वरदान बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को न सिर्फ प्लाट मिलेगा, बल्कि वे इसके आधार पर लोन और अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे।
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